योगेश मुंधरा का दावा—27 अगस्त 2026 को कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई FIR; अधिकारी के पद पर बने रहने को लेकर प्रशासन से जवाब की मांग
ठाणे | रिपोर्टर: तृप्ति प्रमाण
ठाणे के तहसीलदार उमेश पाटील के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जालसाजी से जुड़े मामले में 27 अगस्त 2026 को कलवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने का दावा किया गया है। इस मामले को लेकर ठाणे निवासी योगेश मुंधरा ने सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है।
योगेश मुंधरा के अनुसार, दर्ज मामले में उमेश पाटील को पहला आरोपी बताया गया है। उनका कहना है कि मामले में लगाई गई कुछ धाराओं में सात वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होने के बावजूद संबंधित अधिकारी अब भी अपने पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक निलंबन जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
FIR के बावजूद निलंबन नहीं होने पर सवाल
योगेश मुंधरा ने अपने बयान में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कथित जालसाजी के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है।
उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच करने और नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
मुंधरा ने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को इसकी जांच कर उचित निर्णय लेना चाहिए। उनके अनुसार, आरोपों के संबंध में प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
हालांकि, उमेश पाटील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी, संबंधित कानूनी धाराओं, आरोपों की वर्तमान स्थिति और विभागीय कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। प्राथमिकी दर्ज होना अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करता।
संबंधित अधिकारी और प्रशासन का पक्ष महत्वपूर्ण
इस मामले में उमेश पाटील और संबंधित प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर निलंबन नहीं होने को लेकर सवाल योगेश मुंधरा द्वारा उठाए गए हैं।
मामले में प्राथमिकी की प्रति, संबंधित धाराओं और विभागीय कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही आगे की स्थिति का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।
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