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बिहार सरकार का नया आदेश: सरकारी कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी केवल एक बार अनुमति |

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पटना | तृप्ति प्रमाण ब्यूरो
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम में संशोधन किया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति ले सकेंगे।
नियम कब से लागू?
यह नया नियम 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी वर्तमान पद से उच्च पद पर पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, तो उसे सेवाकाल में केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा।
सरकार का क्या कहना है?
विभाग के अनुसार, यह निर्णय विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यह पाया गया कि कई कर्मचारी नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समय व्यतीत करते हैं और बार-बार अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इससे विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायतें मिल रही थीं।


सरकारी आदेश में उल्लेख है कि कर्मचारियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ऐसे में बार-बार परीक्षा अनुमति मांगना लोकहित में बाधक हो सकता है।
कर्मचारियों के लिए विकल्प
नए नियमावली के तहत:
कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस में केवल एक बार प्रतियोगी परीक्षा की अनुमति ले सकेंगे।
यदि कोई कर्मचारी एक बार के बाद पुनः परीक्षा देना चाहता है, तो उसे वर्तमान पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।
यह नियम यूपीएससी, बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा।
विशेषज्ञों की राय
जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से विभाग में कार्यस्थिरता बनेगी और कर्मचारी अपने प्राथमिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हालांकि, यह कदम उन युवा कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, जो सेवा में रहते हुए उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
आगे की कार्रवाई
नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
नोट: यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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Rajesh