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महाराष्ट्र में अवैध यात्री वाहनों पर कड़ी कार्रवाई: एक मार्च से आरंभ होगा विशेष अभियान |

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मुंबई (ब्यूरो रिपोर्ट): महाराष्ट्र राज्य में बिना अनुमति के संचालित यात्री परिवहन सेवाओं पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु राज्य प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर वाहन विभाग (RTO) के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में अवैध यात्री परिवहन के विरुद्ध एक प्रभावशाली और दृढ़ अभियान एक मार्च से प्रारंभ किया जाए। विधानभवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले किसी भी वाहन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अनिवार्य होगी।

कार्रवाई की पृष्ठभूमि: बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने चिंता व्यक्त की कि बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं बीमा कवर के संचालित वाहन न केवल यातायात नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन एवं संपदा को भी जोखिम में डाल रहे हैं।

“अवैध परिवहन केवल राजस्व हानि का विषय नहीं, अपितु जन सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री परिवहन करना तथा सुरक्षा मानकों की उपेक्षा करना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।” — प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र

अभियान के प्रमुख उद्देश्य:

  • यात्री सुरक्षा एवं न्याय: बिना वैध बीमा के संचालित वाहनों में दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यह अभियान ऐसे वाहन स्वामियों एवं चालकों की कानूनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  • सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ीकरण: अवैध वाहनों के कारण राज्य परिवहन महामंडल (ST) सहित वैध सेवा प्रदाताओं को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। इस पहल से आधिकारिक परिवहन सेवाओं को उचित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्राप्त होगा।
  • अनियमित गतिविधियों पर नियंत्रण: विशेषज्ञों के मतानुसार, बिना पंजीकरण एवं रिकॉर्ड वाले वाहनों का उपयोग अवैध गतिविधियों में होने की संभावना रहती है। निगरानी बढ़ने से ऐसी घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी।
  • यातायात अनुशासन: अनियंत्रित चालन, अति गति एवं यातायात बाधा जैसी समस्याओं के समाधान हेतु RTO की निगरानी टीमों को सड़कों पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जन सहयोग एवं डिजिटल प्रक्रिया पर बल: परिवहन मंत्री ने परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऑनलाइन एवं पारदर्शी लाइसेंस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें, ताकि नागरिक कानूनी माध्यम से परिवहन व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रेरित हों। साथ ही, आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल मान्यता प्राप्त एवं लाइसेंसधारी वाहनों का ही उपयोग करें।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एक मार्च के पश्चात यदि कोई वाहन बिना वैध अनुमति के यात्री परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण, भारी आर्थिक जुर्माना एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संपादकीय टिप्पणी: तृप्ति प्रमाण राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देता है। हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित महाराष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें।

तृप्ति प्रमाण (राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक)

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Rajesh