जिलाधिकारी कार्यालय ने जारी की चार दिनों की सूची
मुंबई: आगामी गणेशोत्सव के अवसर पर मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय ने केवल चार दिनों तक रात 12 बजे तक ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) बजाने की छूट दी है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 15 निर्धारित दिनों में से गणेशोत्सव के लिए चार तिथियों को अधिसूचित किया गया है।
समन्वय समिति ने की एक अतिरिक्त दिन की मांग
गणेशोत्सव समन्वय समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नरेश दहिबावकर ने प्रशासन से मांग की है कि मंडलों को सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक अतिरिक्त दिन रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलनी चाहिए। समिति का तर्क है कि जिन चार दिनों की छूट दी गई है, वे सभी दिन गणेश विसर्जन और गौरी विसर्जन से जुड़े हैं, जिससे मंडलों को नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।
लाउडस्पीकर के लिए निर्धारित चार दिन
- दूसरा दिन: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)
- पांचवां दिन: 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार)
- गौरी विसर्जन: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)
- अनंत चतुर्दशी: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)
प्रशासन के इस नियम के तहत सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अब समन्वय समिति की इस नई मांग पर प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर गणेश मंडलों की निगाहें टिकी हैं।
(रिपोर्ट: तृप्ति प्रमाण, मुंबई)



