पालघर, 27 मार्च: सोशल मीडिया पर पेट्रोल-डिजेल की संभावित कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने तत्काल कदम उठाते हुए प्रतिबंध लागू करने के लिए आदेश पारित किए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने स्पष्ट किया।
जिले में पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ की खुली बिक्री से अनुचित घटनाएं घटने की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने पेट्रोल-डिजेल बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
आदेश के मुख्य निर्देश:
पेट्रोल और डिजेल केवल वाहनों के ईंधन टैंक में ही भरना अनिवार्य
कैन, बोतल, डिब्बा या किसी अन्य बर्तन में बिक्री पर सख्त मनाही
सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी व्यवस्था चालू रखना अनिवार्य
बिक्री रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन रखने के आदेश
नियम उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
अनधिकृत भंडारण या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ तथा ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005’ के तहत कठोर दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी आदेश में दी गई है।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। “जिले में ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नियमों का पालन करना ही सभी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है,” उन्होंने कहा।
सोशल मीडिया पर पेट्रोल-डिजेल की संभावित कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस और नायरा कंपनी के सेल्स ऑफिसर्स तथा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष, गैस वितरण कंपनी के जिला नोडल अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक आयोजित की।
पालघर: कैन और बोतल में पेट्रोल-डिजेल बिक्री पर प्रतिबंध, जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ के आदेश |
Published On: March 27, 2026 10:28 pm
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