मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने जारी की यातायात नियंत्रण अधिसूचना
मीरा-भायंदर/वसई-विरार, 21 नवंबर 2025।
ठाणे–घोड़बंदर राज्य राजमार्ग (राज्य मार्ग क्र. 84) के घाट क्षेत्र में सड़क मरम्मत और ज्यामितीय सुधार कार्य के चलते 23 नवंबर 2025 को पूरे दिन भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने अधिसूचना जारी कर परिवहन कंपनियों, चालकों और नागरिकों को अग्रिम सूचना दी है।
नगर अभियंता दीपक खम्बित द्वारा संबंधित विभाग को भेजे गए पत्र में बताया गया कि नीरा केंद्र–काजूपाड़ा से होटल फाउंटेन के मध्य ग्राउटिंग एवं मैस्टिक डामर का महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित तिथि को किया जाएगा। कार्यस्थल पर अत्यधिक भीड़ और संभावित जाम को देखते हुए पुलिस विभाग ने भारी वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया।
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं विशेष शाखा) अशोक तानाजी विरकर द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33(1)(B) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 व 116 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है।
भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग
- राष्ट्रीय राजमार्ग 48 – पालघर से विरार दिशा
प्रवेश बंद: शिरसाड फाटा से वरसा की ओर
वैकल्पिक मार्ग:
शिरसाड फाटा → पारोल → अकलोली (गणेशपुरी) → अंबाडी → गंतव्य
- पालघर–वसई दिशा से आने वाले भारी वाहन
प्रवेश बंद: चिंचोटी नाका से वरसा की दिशा
वैकल्पिक मार्ग:
चिंचोटी → कामन → खरबांव → अंजुरफाटा → भिवंडी → गंतव्य
- पश्चिम सर्कुलर रोड (मुंबई/कश्मीरी से घोड़बंदर दिशा)
प्रवेश बंद: फाउंटेन होटल के पास घोड़बंदर रोड
वैकल्पिक मार्ग:
वरसा फ्लाईओवर → गुजरात राष्ट्रीय राजमार्ग →
शिरसाड फाटा–पारोल–अकलोली–अंबाडी / चिंचोटी–कामान–खरबाव–अंजुरफाटा–भिवंडी
आदेश की अवधि
यह प्रतिबंध 23 नवंबर 2025 को 00:01 से 23:59 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निर्धारित अवधि के बाद मार्ग पर आवागमन पूर्ववत शुरू हो जाएगा।
किन वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा?
यह आदेश आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं है।
छूट प्राप्त वाहन:
पुलिस वाहन
फायर ब्रिगेड
एंबुलेंस
ग्रीन कॉरिडोर हेतु उपयोगी वाहन
ऑक्सीजन गैस परिवहन वाहन
अन्य निर्धारित आवश्यक सेवा वाहन
प्रशासनिक स्तर पर व्यापक समन्वय
अधिसूचना की प्रतिलिपि पालघर पुलिस अधीक्षक, ठाणे एवं मुंबई के यातायात विभागों, मीरा-भायंदर और वसई-विरार के क्षेत्रीय अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों, जनसंपर्क विभागों, JNPT एवं परिवहन संगठनों को भेजी गई है।
पुलिस आयुक्तालय के तीनों जोनों को भी विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि मार्ग परिवर्तन व प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
जनहित में चेतावनी और अपील
पुलिस विभाग ने भारी वाहनों के चालकों, परिवहन कंपनियों और आम नागरिकों से अपील की है कि
निर्दिष्ट वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें
अनावश्यक यात्रा से बचें
यातायात पुलिस की दिशा-निर्देशों का पालन करें
संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा योजना पहले से बनाएं
यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा, सुचारु यातायात व्यवस्था और सड़क मरम्मत कार्य को समय पर पूर्ण करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।