तृप्ति प्रमाण न्यूज़ | ब्यूरो चीफ विनोद प्रसाद
पटना। प्रसिद्ध शिक्षक और ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग सेंटर के संचालक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को पटना सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के मामले में अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है और फिलहाल किसी भी दंडात्मक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
फायरिंग मामले में मिली अस्थायी राहत
खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 30 जून 2026 तय की है। अदालत के आदेश के अनुसार, 30 जून तक पुलिस खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। अदालत के इस आदेश के बाद खान सर को फिलहाल अस्थायी राहत मिली है, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह अगली तारीख पर मामले की विस्तृत केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करे। अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और दस्तावेजों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लेगी। इसके अलावा, गार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में भी केस डायरी मांगी गई है, जिसकी सुनवाई 10 जून को निर्धारित है।
वकील का बयान- गिरफ्तारी पर रोक, पेशी अनिवार्य नहीं
खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के संबंध में उनके वकील ने स्पष्ट किया कि अदालत का यह आदेश ‘अरेस्टिंग स्टे’ के समान है। इसका अर्थ है कि पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती और वह स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। जब उनसे अगली सुनवाई में खान सर की पेशी के बारे में पूछा गया, तो वकील ने बताया कि अगली तारीख पर उनका पेश होना अनिवार्य नहीं है। यदि वे स्वयं उपस्थित होना चाहेंगे, तभी वे अदालत आएंगे, अन्यथा उनकी पेशी जरूरी नहीं है।