तृप्ति प्रमाण ब्यूरो, पटना
बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य परिवहन विभाग ने सभी यात्री बसों के किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी।
किराया बढ़ोतरी के पीछे का कारण
सरकारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि पिछले कई महीनों से डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और बस संचालन के बढ़ते खर्च को देखते हुए किराया संशोधन आवश्यक हो गया था। परिवहन आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में दूरी के आधार पर किराया वृद्धि की स्लैब व्यवस्था अपनाई गई है।
दूरी के हिसाब से नई दरें (साधारण बस)
दूरी
किराया वृद्धि
नई दर (प्रति किमी)
पुरानी दर (प्रति किमी)
50 किमी तक
15%
₹1.73
₹1.50
100 किमी तक
14%
₹1.71
150 किमी तक
13%
₹1.69*
200 किमी तक
12%
₹1.68
250 किमी तक
11%
₹1.66*
300 किमी+
10%
₹1.65
*संभावित दर, आधिकारिक सूची के अनुसार सत्यापित करें
डीलक्स और एसी बसों के लिए नए किराए
डीलक्स बस: 50 किमी तक ₹1.96/किमी, 100 किमी तक ₹1.92/किमी, 200 किमी तक ₹1.89/किमी
डीलक्स एसी: 50 किमी तक ₹2.30/किमी, 100 किमी तक ₹2.28/किमी, 200 किमी तक ₹2.24/किमी
वॉल्वो बस: 50 किमी तक ₹2.88/किमी, 100 किमी तक ₹2.85/किमी, 200 किमी तक ₹2.80/किमी, 300 किमी+ पर ₹2.75/किमी
यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश
परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि:
नई किराया सूची को बस स्टैंड और हर बस के अंदर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बसें अब केवल निर्धारित बस स्टैंड पर ही रुकेंगी, रास्ते में अवैध ठहराव पर रोक।
ओवरलोडिंग पाए जाने पर वाहन मालिक और चालक दोनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
यात्रियों को क्या करें?
यात्रा से पहले बस ऑपरेटर से नई किराया सूची की पुष्टि कर लें।
किराए की रसीद या टिकट जरूर लें।
यदि निर्धारित दर से अधिक पैसे मांगे जाएं, तो हेल्पलाइन नंबर 1033 या परिवहन विभाग की शिकायत पोर्टल पर सूचना दें।
नोट: यह जानकारी परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित है। अंतिम किराया गणना के लिए बस ऑपरेटर द्वारा प्रदर्शित नोटिस बोर्ड को प्राथमिकता दी जाए।