जौनपुर। पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में जौनपुर की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना मछलीशहर का वर्ष 2020 का है मामला
यह मामला थाना मछलीशहर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 207/2020 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त बलिराम पटेल (पुत्र लालबहादुर पटेल), निवासी जलालाबाद, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर के खिलाफ धारा 376 (रेप), 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
अर्थदंड न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त बलिराम पटेल को धारा 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त द्वारा 20,000 रुपये का अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(ब्यूरो चीफ: दिलीप कुमार, तृप्ति प्रमाण, जौनपुर)