पालघर: प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक तंगी की मार झेल रहे किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर है। ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026’ के तहत पालघर जिले के कुल 13,094 किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी पात्र ऋण खातों (Loan Accounts) की बारीकी से जांच करने के बाद लाभार्थियों का पूरा डेटा सरकार के आधिकारिक कर्जमाफी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ? जानिए नियम और शर्तें
सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका फसल ऋण (Crop Loan) 30 सितंबर 2025 तक बकाया था और जो 31 मार्च 2026 तक अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं। ऐसे संकटग्रस्त किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके अलावा, जो किसान ईमानदारी और नियमित रूप से अपना लोन चुकाते आ रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ (Incentive) देने का भी विशेष प्रावधान किया गया है।
इन बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को मिलेगी राहत
इस कर्जमुक्ति योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Banks), निजी बैंक (Private Banks), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Gramin Banks), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACs) से लिए गए सभी फसल ऋणों को शामिल किया गया है।
जल्द जारी होगी लिस्ट; यह प्रक्रिया पूरी करना होगा जरूरी
प्रशासन के मुताबिक, जैसे ही पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची प्राप्त होगी, उसे तुरंत स्थानीय सेवा समितियों, ग्राम पंचायतों, बैंक शाखाओं, सहायक निबंधक और जिला उप निबंधक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा (प्रकाशित) कर दिया जाएगा।
सूची में नाम आने के बाद किसानों को अपनी कर्जमाफी की राशि पाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसानों को अपने नजदीकी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र या संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपना बायोमेट्रिक/पहचान प्रमाणीकरण (Authentication) अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया सफल होते ही कर्जमाफी की निर्धारित राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) कर दी जाएगी।