‘नो मैपिंग’ और ‘अनोमली’ श्रेणी के मतदाताओं से BLO के पास जरूरी दस्तावेज जमा करने की अपील; अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को होगी जारी
पालघर | तृप्ति प्रमाण
पालघर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 26 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने जिले के ‘नो मैपिंग’ और ‘अनोमली’ श्रेणी में दर्ज मतदाताओं से संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अपील की है।
प्रशासन के अनुसार, पुरानी मतदाता सूची से रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने पर किसी मतदाता का नाम ‘नो मैपिंग’ श्रेणी में आ सकता है। वहीं, नाम, उम्र, रिश्ते या अन्य विवरणों में विसंगति मिलने पर उसे ‘अनोमली’ श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाताओं को नोटिस में बताए गए दस्तावेज और उपलब्ध प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
3.92 लाख से अधिक नोटिस तैयार
पालघर जिले के डहाणू, विक्रमगढ़, पालघर, बोईसर, नालासोपारा और वसई विधानसभा क्षेत्रों में दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया जारी है।
प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 3,92,703 नोटिसों में से 3,92,685 नोटिस तैयार किए गए हैं। इनमें से 1,89,808 नोटिसों के माध्यम से मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की सूचना दी गई है। वहीं, 27,071 मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापन के लिए प्राप्त हुए हैं।
‘नो मैपिंग’ या ‘अनोमली’ होने पर नाम स्वतः नहीं कटेगा
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता का नाम ‘नो मैपिंग’ या ‘अनोमली’ श्रेणी में दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से स्वतः हटा दिया जाएगा। नियमानुसार दस्तावेजों की जांच और आवश्यक सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
इसलिए संबंधित मतदाताओं को नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रमाण जमा करने की सलाह दी गई है।
10 नवंबर तक सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया
प्रशासन के अनुसार, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद नोटिस, सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया 10 नवंबर तक पूरी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
मतदाताओं से प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें। संबंधित मतदाता समयसीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करें और दस्तावेज सौंपने के बाद उसकी रसीद या पावती अवश्य प्राप्त करें।
मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया में समय पर भागीदारी और दस्तावेजों का सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड नियमानुसार जांचा जा सके।
रिपोर्ट: तृप्ति प्रमाण




