वसई: बारिश के मौसम में पर्यटकों की जान-माल की हिफाजत सुनिश्चित करने के मकसद से वसई-विरार महानगर क्षेत्र के प्रमुख सैर-सपाटे वाले स्थलों पर 15 जुलाई तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने यह अहम फैसला मानसून के दौरान होने वाले जानलेवा हादसों पर लगाम लगाने के लिए लिया है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
आमतौर पर वर्षा ऋतु में भारी तादाद में सैलानी झरनों, नदी-नालों और समुद्री किनारों का रुख करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि लोग तेज धार वाले पानी में उतरकर खतरनाक करतब दिखाते हैं, ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग लगाते हैं, या मदहोशी की हालत में घाटियों और संवेदनशील इलाकों में घूमने निकल पड़ते हैं। ऐसी लापरवाहियों के चलते हर साल कई दुखद हादसे सामने आते हैं। इन्हीं जानलेवा घटनाओं को टालने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
कानूनी प्रावधान और पुलिस का आदेश
इस संबंध में परिमंडल-2 के डीसीपी अशोक वीरकर और परिमंडल-3 के डीसीपी शशिकांत बोराटे ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163(1) और 163(2) के तहत वसई, नायगांव, वालीव, अर्नाला, विरार, पेल्हार, मांडवी, बोलींज और नालासोपारा पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले सभी संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि इन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
किन जगहों पर रहेगी एंट्री बैन?
पुलिस द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक, वसई क्षेत्र के सुरुची बीच, रानगांव, भुईगांव, बेनापट्टी, ब्राह्मणपाड़ा समुद्र तट, देवकुंडी (कामण), चिंचोटी झरना और राजावली खदान जैसे इलाकों में जाना मना होगा। वहीं, विरार क्षेत्र के फुलपाड़ा डैम, कुंभारपाड़ा तालाब, तुंगारेश्वर वाटरफॉल, जेट्टी इलाका, तानसा नदी, पेल्हार बांध के साथ-साथ अर्नाला, कलंब, नवापुर और राजोडी के समुद्री किनारों पर भी सैलानियों की एंट्री पूरी तरह वर्जित रहेगी।
पर्यटकों के लिए जरूरी गाइडलाइन्स
प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कुछ खास नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है:
किसी भी बैन किए गए टूरिस्ट स्पॉट पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।
तेज बहाव वाले पानी, गहरे जलाशयों और झरनों की तलहटी में जाने या वहां बैठने पर पाबंदी लागू रहेगी।
खतरनाक पॉइंट्स, घाटियों की किनारों और वाटरफॉल्स के पास सेल्फी खींचने या रील्स/वीडियो शूट करने की इजाजत नहीं होगी।
पर्यटन स्थलों पर शराब का सेवन, नशे की हालत में एंट्री, बोतलों की ढुलाई या अवैध बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
सार्वजनिक जगहों पर डीजे या लाउडस्पीकर के जरिए तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर भी सख्त पाबंदी रहेगी।
प्रशासन की आम लोगों से अपील
स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने आम जनता और बाहर से आने वाले सैलानियों से गुजारिश की है कि वे अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखें। बैन किए गए इलाकों में जाने से बचें और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
(तृप्ति प्रमाण न्यूज़ डेस्क)