विपिन यादव पर फायरिंग के मामले में कार्रवाई, वारदात में इस्तेमाल थार, स्कॉर्पियो और अर्टिगा बरामद
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के करंजाकला मोड़ तिराहा के पास हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने विपिन यादव उर्फ मखन्चु को घेरकर जान से मारने की नीयत से असलहे से फायरिंग की थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल थार, स्कॉर्पियो और अर्टिगा तीनों वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज किया है।
गाड़ी में बैठे विपिन यादव पर हुई थी फायरिंग
पुलिस के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को करंजाकला मोड़ तिराहा के पास विपिन यादव उर्फ मखन्चु अपनी गाड़ी में बैठे थे। इसी दौरान थार, स्कॉर्पियो और अर्टिगा वाहनों में सवार लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
घटना के संबंध में सरायख्वाजा थाने में मु.अ.सं. 508/2026, धारा 109(1), 3(5) बीएनएस और 7 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
सीसीटीवी और पूछताछ से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई।
जांच में संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने 10 सितंबर 2026 को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान:
- धीरज यादव पुत्र विजेन्द्र यादव, निवासी आदमपुर मझौरा, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर।
- मोनू यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी बरैयाकाजी, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर।
- करिया यादव पुत्र सभाजीत यादव, निवासी खजुरा, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर।
- रंजीत प्रजापति पुत्र फूलचन्द प्रजापति, निवासी खजुरा, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर।
- अंकित पाल पुत्र महेन्द्र पाल, निवासी खजुरा, थाना सरायख्वाजा, जौनपुर।
तीनों वाहन पुलिस ने किए सीज
पुलिस के मुताबिक, घटना में इस्तेमाल तीनों वाहनों को बरामद कर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।
बरामद वाहनों में—
- काली थार: UP 62 DK 8884
- सफेद स्कॉर्पियो: UP 14 CM 8079
- सफेद अर्टिगा: UP 75 AM 9687
शामिल हैं।
एक आरोपी का पहले से आपराधिक मामला
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में करिया यादव के खिलाफ सरायख्वाजा थाने में पहले से मु.अ.सं. 0161/2026 दर्ज है। इसमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) भी शामिल है।
अन्य आरोपियों के खिलाफ इस मामले में मु.अ.सं. 508/2026 के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है।
इन पुलिसकर्मियों ने की कार्रवाई
गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में उपनिरीक्षक गोबिन्द मौर्या, उपनिरीक्षक तारकेश्वर राय समेत सरायख्वाजा थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।
पुलिस मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।
तृप्ति प्रमाण न्यूज



