मुरादाबाद।
नगर निगम मुरादाबाद ने अब आरक्षित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब इन दुकानों का आवंटन सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि सभी पात्र एवं इच्छुक नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जा सके।
इससे पहले उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में, खोखा धारकों को रियायती दरों पर अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन का विकल्प दिया गया था। साथ ही खोखा स्थानांतरण के लिए भी प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन निर्धारित समयावधि में संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।
अब नगर निगम द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में पूर्व खोखा धारक अब किसी भी तरह के दुकान आवंटन का दावा करने के पात्र नहीं रहेंगे।
सार्वजनिक हित में फैसला – नियम और न्याय की जीत
नगर निगम मुरादाबाद, उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, सार्वजनिक हित की रक्षा और स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह कार्यवाही केवल कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करने का ही नहीं, बल्कि शहर की सौंदर्याकरण, व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार का भी महत्वपूर्ण कदम है।