पटना। तृप्ति प्रमाण न्यूज़ (ब्यूरो चीफ विनोद प्रसाद)। सिविल कोर्ट में कोचिंग संस्थानों के विवाद और फायरिंग मामले में आज अहम सुनवाई हुई। अदालत में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दो अंगरक्षकों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस द्वारा पेश की गई अपडेटेड केस डायरी को अदालत ने अपूर्ण पाया। कोर्ट ने पुलिस से पूरी और स्पष्ट केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 जून (शनिवार) तय कर दी है। खान सर को फिलहाल अंतरिम सुरक्षा यानी गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखने का लाभ मिला है।
रौशन आनंद के सहयोगियों को मिली बिना शर्त जमानत
इसी मामले में ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद के पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका बिना किसी शर्त के मंजूर कर ली है। रौशन आनंद के अधिवक्ता राघव कुमार ने जानकारी दी कि बेल बॉन्ड और जेल प्रशासन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों को बेउर जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
खान सर के गार्ड्स की जमानत पर शनिवार को होगी बहस
वहीं, खान सर के गिरफ्तार दोनों अंगरक्षकों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी है। केस डायरी प्राप्त होने के बाद शनिवार को दोनों गार्ड्स की जमानत पर बहस होगी।
क्या है पूरा मामला
यह मामला पटना में कोचिंग संस्थानों के वर्चस्व और उसके बाद हुई हिंसा से संबंधित है। खान सर ने अपनी जमानत याचिका में फायरिंग की घटना में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया है। दूसरी ओर, जेल से रिहाई के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर गंभीर साजिश रचने और अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या का आरोप लगाया है।
अब अदालत का ध्यान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए दस्तावेजों और केस डायरी की समीक्षा पर केंद्रित है। शनिवार को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि खान सर को आगे राहत मिलती है या नहीं। पुलिस की जांच जारी है और मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।