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वसई-विरार और मिरा-भाईंदर में 13 दिनों तक धारा 163 लागू: डीजे, रैलियों और आतिशबाजी पर रोक, नियम तोड़ने पर BNS के तहत होगी FIR |

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वसई-विरार (ब्यूरो रिपोर्ट: तृप्ति प्रमाण):

आगामी त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुचारू बनाए रखने के लिए मिरा-भाईंदर और वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-2) डॉ. अशोक शिरकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(1)(ख) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 20 जून से 2 जुलाई तक लगातार 13 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।

इन पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में रहेगा कड़ा पहरा

निषेधाज्ञा का यह आदेश मिरा रोड, काशीमीरा, नायगांव, दहिसर, गोराई, मानोरी और दहिसर टोल नाका पुलिस स्टेशन के पूरे सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा।

11 प्रमुख गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है:

  1. पांच या अधिक व्यक्तियों का बिना पूर्व अनुमति एकत्र होना।
  2. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी या धारदार वस्तुएं लेकर घूमना।
  3. बिना अनुमति जुलूस, रैली या धरना आयोजित करना।
  4. डीजे (DJ), तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना और ध्वनि प्रदूषण।
  5. ड्रोन उड़ाना और पटाखों की आतिशबाजी पर रोक।
  6. सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान, हुड़दंग और अभद्रता।
  7. आपत्तिजनक पोस्टर-बैनर लगाना और अफवाहें फैलाना।
  8. महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां या छेड़छाड़।
  9. बिना पुलिस अनुमति के धार्मिक या सामाजिक बड़े आयोजन।
कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी नागरिक इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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Rajesh